सिद्धार्थनगर। जिले की दो अलग-अलग अदालतों ने गुरुवार को गंभीर अपराधों में अपना फैसला सुनाते हुए तीन दोषियों को सलाखों के पीछे भेज दिया है। इसमें नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को कठोर कारावास और एससी/एसटी एक्ट के तहत मारपीट के दो आरोपियों को सजा सुनाई गई है।
केस 1: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 7 साल की सजा
खेसरहा थाना क्षेत्र के कुड़जा गांव में 2017 में हुई नाबालिग से दुष्कर्म की घटना में पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने आरोपी सोनू प्रसाद को दोषी पाया। न्यायाधीश वीरेन्द्र कुमार ने दोषी को 7 साल के कठोर कारावास और 35 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
केस 2: मारपीट और SC/ST एक्ट में 1-1 साल की सजा
दूसरा मामला भवानीगंज थाना क्षेत्र के धनखरपुर गांव का है। साल 2014 में दर्ज मारपीट और गाली-गलौज के मामले में न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने अलाउद्दीन और नुवान को दोषी करार दिया। दोनों को एक-एक साल की जेल और 5-5 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई है।
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