बस्ती: 9 मई को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत; बरसों पुराने मुकदमों से मिलेगी मुक्ति, जज ने दिए निर्देश

 



बस्ती।

न्यायालयों में लंबित मुकदमों के बोझ को कम करने और आम जनता को त्वरित व सस्ता न्याय दिलाने के लिए आगामी 9 मई 2026 को जनपद में 'राष्ट्रीय लोक अदालत' का वृहद आयोजन होने जा रहा है। इस महत्वपूर्ण आयोजन की सफलता के लिए जनपद न्यायाधीश शमसुल हक की अध्यक्षता में प्री-ट्रायल बैठकों का दौर शुरू हो चुका है।

आपसी समझौते से होगा निपटारा

जनपद न्यायाधीश शमसुल हक ने प्रशासनिक और बैंक अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए निर्देश दिए कि अधिक से अधिक वादों का निस्तारण आपसी सुलह-समझौते के आधार पर कराया जाए। उन्होंने कहा कि लोक अदालत एक ऐसा मंच है जहां बिना किसी अतिरिक्त खर्च के वर्षों पुराने विवादों का अंत किया जा सकता है।

इन मामलों का होगा निस्तारण:

नोडल अधिकारी प्रमोद कुमार गिरि और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार-प्रथम के अनुसार, लोक अदालत में निम्नलिखित मामलों की सुनवाई होगी:

  • अपराधिक शमनीय वाद (Criminal Compoundable Cases)
  • चेक बाउंस (एनआई एक्ट)
  • बैंक वसूली एवं ऋण संबंधी मामले
  • पारिवारिक एवं वैवाहिक विवाद
  • मोटर दुर्घटना मुआवजा मामले
  • राजस्व, श्रम और दीवानी (Civil) मामले

कहां लगेगी अदालत?

9 मई को यह आयोजन जनपद न्यायालय बस्ती, कलेक्ट्रेट परिसर और जनपद की सभी तहसील मुख्यालयों पर एक साथ किया जाएगा।

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