सेल्समैन हत्याकांड में कोर्ट का बड़ा फैसला, दो दोषियों को मिली उम्रकैद की सजा



अम्बेडकरनगर। जनपद के जलालपुर थाना क्षेत्र में साल 2018 में हुई शराब सेल्समैन की सनसनीखेज हत्या के मामले में अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। जिला जज की अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोषी ओमप्रकाश और राकेश यादव को आजीवन कारावास (उम्रकैद) की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषियों पर 30-30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

क्या थी वारदात?

​यह खौफनाक घटना 3 मई 2018 की शाम करीब साढ़े सात बजे हुई थी। जलालपुर क्षेत्र के निमिटनी गांव निवासी इंद्रपाल सिंह उर्फ पुलई सिंह की धारदार हथियार से सीने और पेट पर ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी गई थी। वारदात के बाद हमलावर फरार हो गए थे और इंद्रपाल का लहुलुहान शव देशी शराब के ठेके के बाहर पड़ा मिला था। मृतक के भाई राणा प्रताप सिंह ने इस मामले में मंजिरा निवासी राकेश यादव और निमिटनी निवासी ओमप्रकाश सिंह के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया था।

अदालत ने गवाहों और सबूतों के आधार पर सुनाई सजा

​पुलिस ने मामले की तफ्तीश पूरी कर दोनों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप-पत्र (चार्जशीट) दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने मजबूत दलीलें और गवाह पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश चंद्रोदय कुमार ने ओमप्रकाश और राकेश यादव को हत्या का दोषी करार दिया। सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाकर जेल भेज दिया।

न्याय की जीत: 6 साल बाद मिला इंसाफ

​2018 में हुए इस हत्याकांड ने पूरे इलाके को दहला दिया था। अब 6 साल बाद आए कोर्ट के इस फैसले से पीड़ित परिवार ने न्याय की उम्मीद जताई है। दोषियों पर लगाया गया जुर्माना अदा न करने पर उन्हें अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।


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