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हेडलाइन: अम्बेडकरनगर में होली पर 'ड्राई डे' घोषित: 4 मार्च को शाम 5 बजे तक बंद रहेंगी शराब की दुकानें


​अम्बेडकरनगर। होली के पावन पर्व पर शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने जिले में शराब, भांग और ताड़ी की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। यह आदेश 4 मार्च 2026 को प्रभावी रहेगा।
​समय और प्रतिबंध का विवरण:
प्रशासनिक आदेश के अनुसार, आगामी 4 मार्च (बुधवार) को सुबह 10:00 बजे से लेकर शाम 05:00 बजे तक जनपद की सभी आबकारी दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी। इस दौरान किसी भी प्रकार की शराब या नशीले पदार्थ की खरीद-बिक्री पर पाबंदी होगी।
​इन दुकानों पर रहेगा ताला:
जिलाधिकारी ने आबकारी अधिनियम-1910 की धारा 59 के तहत मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित दुकानों को बंद रखने का निर्देश दिया है:
​सभी देशी शराब, विदेशी शराब और मॉडल शॉप।
​कंपोजिट शॉप, बार और बीयर की दुकानें।
​भांग और ताड़ी की सभी फुटकर दुकानें।
​थोक बिक्री केंद्र (CL-2, FL-2, FL-2B)।
​कड़ी कार्रवाई की चेतावनी:
डीएम ने स्पष्ट किया है कि बंदी की अवधि के दौरान यदि कोई भी दुकान खुली पाई जाती है या अवैध रूप से शराब बेचते हुए पकड़ी जाती है, तो उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, इस बंदी के एवज में लाइसेंस धारकों को शुल्क में कोई छूट या प्रतिफल देय नहीं होगा।
​प्रशासन का यह निर्णय त्योहार के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने और कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है।

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