अम्बेडकरनगर (Basti Mandal News): उत्तर प्रदेश के अंबेडकरनगर में पारंपरिक माटी कला से जुड़े युवक-युवतियों के लिए स्वरोजगार का सुनहरा अवसर सामने आया है। जिला ग्रामोद्योग विभाग द्वारा 'मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना' के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसमें लाभार्थियों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 10 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद दी जाएगी।
योजना की मुख्य विशेषताएं और सब्सिडी
- ऋण सीमा: बैंक के माध्यम से 10 लाख रुपये तक का लोन।
- मार्जिन मनी (अनुदान): स्वीकृत टर्म लोन पर 25 प्रतिशत की भारी छूट (अनुदान) दी जाएगी।
- अंशदान: लाभार्थी को कुल लागत का मात्र 5% हिस्सा खुद वहन करना होगा।
- लक्ष्य: वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए विभाग को 14 लाख रुपये की धनराशि के साथ 4 इकाइयों का लक्ष्य मिला है।
कौन कर सकता है आवेदन? (पात्रता)
- आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी और माटी कला का पारंपरिक कारीगर होना चाहिए।
- अभ्यर्थी का साक्षर होना अनिवार्य है।
- 5 लाख से अधिक के लोन के लिए न्यूनतम 8वीं पास होना जरूरी है।
- ऋण मिलने के बाद उद्योग संचालन के लिए 7 दिनों का व्यावहारिक प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा।
आवेदन की अंतिम तिथि
इस योजना का लाभ उठाने के इच्छुक पात्र व्यक्ति 31 जून, 2026 तक अपना आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं।

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