बस्ती मंडल न्यूज़ संवाददाता
संतकबीरनगर। जनपद में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे 'ऑपरेशन कनविक्शन' अभियान को एक और बड़ी सफलता मिली है। पुलिस की सशक्त पैरवी और गुणवत्तापूर्ण विवेचना के चलते न्यायालय ने मारपीट के एक पुराने मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला जनपद के थाना धनघटा से जुड़ा है, जहाँ नेतवापुर निवासी बुझारत, धर्मवीर और वीरवा उर्फ रामवीर के खिलाफ मारपीट का मुकदमा पंजीकृत था। पुलिस ने इस मामले में प्रभावी तरीके से साक्ष्य जुटाए और कोर्ट में मजबूत पैरवी की।
न्यायालय ने सुनाई सजा
10 मार्च को जेएम न्यायालय (JM Court) ने मामले की गंभीरता और साक्ष्यों को देखते हुए तीनों आरोपियों को दोषी पाया। कोर्ट ने निम्नलिखित सजा मुकर्रर की है:
अभिरक्षा: तीनों दोषियों को न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा (Custody till rising of the court) की सजा दी गई।
अर्थदंड: प्रत्येक दोषी पर 2,500-2,500 रुपये (कुल 7,500 रुपये) का जुर्माना लगाया गया है।
अतिरिक्त सजा: कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि दोषी अर्थदंड का भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें 7-7 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा।
पुलिस की मेहनत का परिणाम

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