पत्रकार: रविंद्र भट्ट चैनल: बस्ती मंडल न्यूज़
बस्ती। जनपद में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे 'ऑपरेशन कन्विक्शन' अभियान के तहत पुलिस और पैरवी सेल की प्रभावी कार्रवाई रंग लाई है। न्यायालय ने दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में आरोपी को आजीवन कारावास (उम्रकैद) की कठोर सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
मामले की पृष्ठभूमि यह प्रकरण 4 मार्च 2022 को शुरू हुआ था, जब थाना सोनहा में वादी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में ग्राम वाहिद चक निवासी अंकलेश वर्मा पुत्र रामसुभाष वर्मा को मुख्य आरोपी बनाया गया था।
पुलिस और अभियोजन की सक्रियता पुलिस अधीक्षक (SP) बस्ती के कुशल निर्देशन में थाना सोनहा पुलिस और पैरवी सेल ने इस केस में अत्यंत सशक्त और प्रभावी पैरवी की। विवेचना के बाद समय पर चार्जशीट दाखिल की गई और अभियोजन पक्ष ने गवाहों व वैज्ञानिक साक्ष्यों को अदालत के समक्ष मजबूती से पेश किया।
न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला दोनों पक्षों की दलीलों और साक्ष्यों के आधार पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) प्रथम, बस्ती की अदालत ने अभियुक्त अंकलेश वर्मा को दोषी करार दिया। अदालत ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाते हुए स्पष्ट संदेश दिया है कि महिलाओं के विरुद्ध अपराध करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

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