क्या है पूरा मामला?
प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रार्थी अजय कुमार उर्फ बब्लू पाठक (निवासी सिद्धार्थनगर) ने पुलिस को तहरीर दी कि 14 फरवरी 2026 को आरोपी प्रमोद यादव (पुत्र रमाकान्त यादव, निवासी ग्राम पिपरा हिक्का, बस्ती) ने फेसबुक पर लाइव आकर प्रार्थी, भनवापुर ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि श्री लवकुश ओझा और समस्त ब्राह्मण समाज के प्रति अत्यंत अमर्यादित और आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया।
जान से मारने की धमकी का आरोप
तहरीर में यह भी आरोप लगाया गया है कि आरोपी प्रमोद यादव लगातार जान से मारने की धमकी दे रहा है। इस घटना से स्थानीय ब्राह्मण समाज में भारी आक्रोश व्याप्त है। प्रार्थी का कहना है कि ऐसी हरकतों से समाज में जहर घोलने का काम किया जा रहा है।
वाल्टरगंज पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 16 फरवरी 2026 को एफआईआर संख्या 0032 दर्ज कर ली है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ निम्नलिखित धाराओं में मामला पंजीकृत किया है:
भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023: धारा 351(2) और 352।
सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम 2008: धारा 66।
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